Wednesday, January 22, 2025
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नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25मतदान समाप्ति तक नारेबाजी, सभा, रैली से प्रचार-प्रसार पूर्णत प्रतिबंधित

जशपुरनगर 21 जनवरी 2025/ छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 20 जनवरी .2025 को नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है।
           छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु तथा नगर पालिका व त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दौरान जिले में शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रोहित व्यास ने जिले में लोक शांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक उपाय हेतु आदेश जारी किए हैं।
         जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित व्यास ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए जशपुर जिले के नगर पालिक परिषद् जशपुर एवं शेष नगरीय निकायो तथा जनपद पंचायतों मे प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है। जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे- बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर पिस्टल इत्यादि तलवार, भाला, बरछा, लाठी गुप्ती अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर, किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।
         आदेश में उल्लेखित करते हुए बताया गया है कि यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नही होगा, जिन्हे अपने कार्य संपादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हे चुनाव व मतदान के दौरान, कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हे शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण, सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है।
            जशपुर जिले के नगर पालिक निगम जशपुर एवं शेष नगरीय निकायो तथा जनपद पंचायतों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति व दल भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस आदेश के संबंध में सम्बंधितो को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से संभव नहीं हैं, अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी होने की तिथि से निर्वाचन समाप्त होने तक की अवधि के लिये जशपुर जिले में प्रभावशील रहेगा।

Ravindra Singh Bhatia
Ravindra Singh Bhatiahttps://ppnews.in
Chief Editor PPNEWS.IN. More Details 9755884666
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