Wednesday, April 29, 2026
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अंबुजा सिटी सेंटर मॉल में पार्किंग शुल्क वसूली अवैध घोषित, जिला उपभोक्ता आयोग का बड़ा आदेश…

रायपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने अंबुजा सिटी सेंटर मॉल को वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूली को अवैध घोषित करते हुए निशुल्क पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. आयोग के इस फैसले से पार्किंग शुल्क के नाम पर लोगों से की जा रही वसूली पर रोक लगने की उम्मीद है.

अंजिनेश अंजय शुक्ला ने आयोग के समक्ष दायर याचिका में बताया कि 15 जून 2025 को अपनी कार से अंबुजा मॉल गए थे, जहां उससे 30 रुपए पार्किंग शुल्क लिए गए. इसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि पार्किंग स्थल का उपयोग नहीं करना है, केवल अपनी माता को छोड़ कर निकल जाना है.परन्तु मॉल प्रबंधन ने जानकारी दी कि अंबुजा मॉल में फ्री पिक अप ड्राप जैसी कोई सुविधा नहीं है. इस कथन से आहत होकर अधिवक्ता शुक्ला ने आयोग में अंबुजा मॉल के विरुद्ध पार्किंग शुल्क वसूली को अवैध घोषित करने की मांग करते हुए एक परिवाद प्रस्तुत किया था

प्रकरण की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शुक्ला ने गुजरात उच्च न्यायालय तथा विभिन्न उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के प्रासंगिक निर्णयों का उल्लेख करते हुए न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि मॉल के द्वारा वसूली जा रही पार्किंग शुल्क राशि अवैध है, एवं मानसिक क्षति के रूप में 50,000 रुपए की मांग भी की.न्यायालय ने प्रस्तुत तर्कों और विधिक दृष्टांतों का संज्ञान लेते हुए उन्हें विधिसम्मत माना और मॉल को वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूली को अवैध घोषित करते हुए निशुल्क पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को निर्देशित किया है.

Ravindra Singh Bhatia
Ravindra Singh Bhatiahttps://ppnews.in
Chief Editor PPNEWS.IN. More Details 9755884666
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