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भीषण गर्मी को देखते हुए भारवाही पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित30 जून तक रहेगा प्रतिबंधित, नियम के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई


जशपुरनगर 13 मई 2024/ जिले में भीषण गर्मी एवं तेज धूप की स्थिति को देखते हुए जिला पशु चिकित्सा विभाग द्वार भारवाही पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

इस हेतु विभाग द्वारा आदेश जारी कर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक भारवाही पशुओं पर सामग्री रखकर या सवारी हेतु उपयोग करने से अथवा टांगा, बैलगाड़ी, भैसागाड़ी पर वजन ढोने को प्रतिबंधित कर दिया है।

यह आदेश पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण “परिवहन एवं कृषिक पशुओं“ पर क्रूरता निवारण नियम 1965 के नियम 6(3) के तहत जारी किया गया है। इस संबंध में उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है।

आदेश में कहा गया है कि जिलों में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान निरंतर बना रहता है। इस दौरान भारवाही पशुओं के उपयोग करने से पशु अधिक तापमान से बीमार हो सकता है अथवा लू के कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है।

नियम 6 (3)” के अनुसार जिला जशपुर के सीमा अंतर्गत दोपहर 12:00 बजे से 03:00 बजे के बीच पशुओं का उपयोग दिनांक 01.05.2024 से 30.06.2024 तक प्रतिबंधित किया जाता है

Ravindra Singh Bhatia
Ravindra Singh Bhatiahttps://ppnews.in
Chief Editor PPNEWS.IN. More Details 9755884666
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