Monday, March 24, 2025
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नए अधिनियम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा, प्रदेश के राजस्व में होगी वृद्धि

रायपुर. छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने सातों दिन 24 घंटे दुकान खोलने का निर्णय लिया है. नए दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू करने के फैसले का व्यापारियों एवं आम नागरिकों ने स्वागत किया है. इस फैसले से तेजी से रोजगार बढ़ेंगे, क्योंकि दुकान बंद करने की अब कोई समय सीमा नहीं है. सरकार का यह निर्णय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बेहद प्रभावी है. इससे रायपुर को बेंगलुरु और पुणे जैसे 24 घंटे काम करने वाले आईटी हब बनाने में भी मदद मिलेगी.

सरकार का यह निर्णय शराब दुकानों पर लागू नहीं होगा. नए नियमों से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी. पंजीयन प्रक्रिया सरल होगी और कर्मचारियों के अधिकारों का बेहतर संरक्षण किया जा सकेगा. पहले से पंजीकृत दुकानों को 6 महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. यदि 6 महीने बाद आवेदन किया जाता है तो नियमानुसार शुल्क देना अनिवार्य होगा.

राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत करने सरकार तत्पर

सातों दिन 24 घंटे दुकान खोलने के निर्णय पर सरकार ने साफ किया है कि वह व्यापारी वर्ग के हितों की चिंता के साथ राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए तत्पर है. दुकानदारों को सातों दिन 24 घंटे दुकान खोलने की सुविधा दी गई है. हालांकि दुकानें सातों दिन 24 घंटे खोलें या नहीं, ये निर्णय दुकानदरों पर निर्भर करेगा. सरकार के इस निर्णय से रोजगार में भी वृद्धि होने की पूरी संभावना है. पुरानी व्यवस्था में दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना अनिवार्य था. अब दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह खुली रह सकती है. बशर्ते कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए एवं 8 घंटे से अधिक किसी कर्मचारी से कार्य नहीं कराना होगा. इसके साथ ही दुकानदारों को श्रम कल्याण से संबंधित सभी निर्णयों का पूर्ववत पालन करना अनिवार्य होगा.

Ravindra Singh Bhatia
Ravindra Singh Bhatiahttps://ppnews.in
Chief Editor PPNEWS.IN. More Details 9755884666
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