Tuesday, March 3, 2026
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सड़क हादसे और करंट लगने से दो युवकों की मौत… अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई, 2.70 लाख से अधिक की वसूली… नई गाइडलाइन दरें लागू… 16 राजस्व निरीक्षकों के तबादले… ग्रामीणों को जल्द मिलेगी ‘हर घर शुद्ध पानी’ की सौगात…

अंबिकापुर। रामानुजनगर थाना अंतर्गत ग्राम परमेश्वरपुर निवासी छोटू बेक आ. जयराम बेक (30 वर्ष) गत दिन बाइक से काम करने बैकुंठपुर जा रहा था। इसी बीच रास्ते में अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी लगने पर परिजन युवक को बैकुंठपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने युवक की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के पश्चात मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया जहां बीती रात उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई।

करंट की चपेट में आने युवक की मौत

प्रेमनगर। बाड़ी में लगाए गए लहसुन की फसल की सुरक्षा के लिए लगाए गए करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पुलिस मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार महेशपुर निवासी गणेश प्रसाद राजवाड़े ने अपनी बाड़ी में लहसुन की खेती की थी। बाड़ी में लगे हैंडपंप के पानी से वह फसल की सिंचाई करता था। घेराबंदी नहीं होने के कारण उसने फसल की सुरक्षा के लिए तरंगित तार लगाकर घेरा किया था। बताया जा रहा है कि उसने झटका मशीन लगाने के बजाय सीधे विद्युत सप्लाई के फेज तार से जोड़कर जमीन में अर्थिंग कर दी थी। इसकी जानकारी आसपास के लोगों को नहीं थी। इसी बीच गांव के निवासी नर्मदा प्रसाद राजवाड़े (30 वर्ष), पिता खुटूर राजवाड़े, रोज की तरह बीती रात करीब 12 बजे हैंडपंप पर हाथ-पैर धोने पहुंचे। वह बाल्टी में पानी लेकर मुंह धो ही रहे थे कि अचानक उनका शरीर करंट प्रवाहित तार के संपर्क में आ गया। करंट की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रेमनगर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। थाना प्रेमनगर प्रभारी विराट बीसी एवं उनकी टीम मामले की जांच कर रही है।

अवैध रेत उत्खनन पर सख्ती : 16 प्रकरण दर्ज, 2.70 लाख रुपए से अधिक की वसूली

अंबिकापुर। जिला सरगुजा अंतर्गत लखनपुर एवं उदयपुर क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर एवं ग्राम जजगा में छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2023 के तहत साधारण रेत की 02 खदानें विधिवत स्वीकृत हैं। उक्त स्वीकृत खदानों से रेत का उत्खनन, विक्रय एवं परिवहन नियमानुसार किया जाता है। खनिजों के उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।दैनिक समाचार प्रकाशित शीर्षक “रेड नहीं तो घाटों पर सक्रिय रेत तस्कर, कर रहे अवैध उत्खनन” के संबंध में जिला खनिज अधिकारी द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि खनिज विभाग द्वारा लखनपुर एवं उदयपुर क्षेत्र में स्वीकृत रेत उत्खनन पट्टों, भंडारण अनुज्ञप्तियों तथा आसपास के क्षेत्रों का सतत निरीक्षण किया जाता है। हालिया निरीक्षण के दौरान स्वीकृत रेत खदानों एवं नदी क्षेत्रों का मुआयना करने पर अधिकांश नदियों में पर्याप्त जलभराव पाया गया, जिससे अवैध उत्खनन की आशंका प्रतीत नहीं होती है। खनिज अमला द्वारा नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक लखनपुर एवं उदयपुर क्षेत्र में गौण खनिज रेत के अवैध परिवहन के 07 प्रकरण दर्ज कर1,12,296 रुपए की राशि तथा अवैध उत्खनन के 09 प्रकरण दर्ज कर 1,58,280 रुपए की राशि वसूल की गई है। इस प्रकार कुल 2,70,576 रुपए की राशि खनिज मद में जमा कराई गई है। इसके अतिरिक्त, समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों एवं ग्रामीणों से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित प्रकरणों का निराकरण विभाग द्वारा किया गया है। जिला खनिज अमला द्वारा समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण एवं जांच की जा रही है, जिससे अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के मामलों में कमी परिलक्षित हुई है।सरगुजा जिले में नई गाइडलाइन दरें प्रभावशील

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में संपत्ति के पंजीयन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं व्यवहारिक बनाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में दिनांक 20 नवम्बर 2025 से लागू नवीन गाइडलाइन दरों के संबंध में आवश्यकता अनुसार पुनरीक्षण हेतु जिला मूल्यांकन समितियों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे। शासन के निर्देशों के अनुरूप सरगुजा जिले की जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में “छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम,2000“ के प्रावधानों के तहत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का परीक्षण किया गया। समग्र समीक्षा एवं चर्चा के उपरांत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने सरगुजा जिले से प्राप्त गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नवीन गाइडलाइन दरें सरगुजा जिले में 2 मार्च 2026 से प्रभावशील हो गई है। आम नागरिक एवं संबंधित हितधारक नवीन दरों की विस्तृत जानकारी जिला पंजीयन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी 33 जिलों के लिए नवीन पुनरीक्षित गाइडलाइन दरें जारी कर दी गई हैं, जिससे पंजीयन प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं यथार्थपरक बनने की दिशा में मदद मिलेगी।

अंबिकापुर। जिला सरगुजा में प्रशासनिक दक्षता एवं राजस्व कार्यों के बेहतर संपादन के उद्देश्य से कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा जिले में पदस्थ 16 राजस्व निरीक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता एवं छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख नियमावली के अंतर्गत प्रदत्त प्रावधानों के तहत लोकहित में जारी किया गया है। आदेश तत्काल प्रभावशील होगाइन राजस्व निरीक्षकों को मिली नवीन पदस्थाप

विश्वनाथ तिवारी, रा.नि.मं. अम्बिकापुर-3 से रा.नि.मं. लखनपुर,रामकुमार राम, रा.नि.मं. अंबिकापुर-4 से रा.नि.मं. रघुनाथपुर (धौरपुर), संजय सिंह, रा.नि.मं. अंबिकापुर-5 से रा.नि.मं. उदयपुर,धर्मेन्द्र कुमार सिंह, रा.नि.मं. अंबिकापुर-6 से रा.नि.मं. बतौली, सबल साय एक्का, रा.नि.मं. धौरपुर से रा.नि.मं. अंबिकापुर-3,विकास कुमार सोनपाकर, रा.नि.मं. उदयपुर से रा.नि.मं. अंबिकापुर-4, राज बहादुर सिंह, रा.नि.मं. खम्हरिया (उदयपुर) से राजस्व निरीक्षक नजूल, संजय कुमार सिंह, रा.नि.मं. लखनपुर से रा.नि.मं. अंबिकापुर-5, धर्मेन्द्र कुमार सिंह, रा.नि.मं. सलका (लखनपुर) से रा.नि.मं. अंबिकापुर-6, छय कुमार पैंकरा, रा.नि.मं. पेटला (सीतापुर) से राजस्व निरीक्षक नजूल शिवपूजन तिवारी, रा.नि.मं. बतौली से राजस्व निरीक्षक नजूल, रामदेव यादव, राजस्व निरीक्षक नजूल से रा.नि.मं. लुण्ड्रा, सरयू राम पैंकरा, राजस्व निरीक्षक नजूल से रा.नि.मं. खम्हरिया (उदयपुर), आशीष गुहा, राजस्व निरीक्षक नजूल से रा.नि.मं. धौरपुर, विजय कुमार श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षक नजूल से रा.नि.मं. सलका (लखनपुर), सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, राजस्व निरीक्षक डायवर्सन से रा.नि.मं. पेटला (सीतापुर) तबादला किया गया है। कलेक्टर वसंत ने निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर शीघ्र कार्यभार ग्रहण कर राजस्व कार्यों के सुचारू संचालन सुनिश्चित करें।

ग्रामीणों को जल्द मिलेगा हर घर शुद्ध पानी

एमसीबी। जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत सिरौली के ग्राम नौगाई में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ और स्थायी बनाने की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए निर्मित परिसंपत्तियों के विधिवत हस्तांतरण से पूर्व आवश्यक मरम्मत एवं सुधार कार्य पूरी गंभीरता और गुणवत्ता के साथ प्रगति पर हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीणों को निर्बाध, सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो तथा भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी या आपूर्ति संबंधी समस्या उत्पन्न न हो। मरम्मत कार्य योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें संरचनात्मक मजबूती, पाइप लाइन सुधार, जल स्रोतों की सुरक्षा और तकनीकी मानकों के अनुरूप व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। कार्यपालन अभियंता आकाश पोद्दार के निर्देशानुसार यह संपूर्ण कार्य सहायक अभियंता ए.एस. सिदार एवं उप अभियंता मनमोहन सिंह के सतत मार्गदर्शन में किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक स्तर पर गुणवत्ता और समयबद्धता बनी रहे। वहीं जिला परियोजना समन्वयक (CDAT) रितेश डिक्सेना अपनी टीम के साथ समन्वय बनाकर कार्यों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं, जिससे कार्य सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पूर्ण हो सके। इस सुदृढ़ीकरण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात ग्राम नौगाई के ग्रामीणों को हर घर तक शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। यह पहल न केवल ग्रामीणों के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाएगी, बल्कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को पेयजल के लिए होने वाली दैनिक परेशानियों से भी राहत दिलाएगी। गांव में स्वच्छ जल उपलब्धता से जीवन स्तर में सुधार, समय की बचत और समग्र ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी।ना

Ravindra Singh Bhatia
Ravindra Singh Bhatiahttps://ppnews.in
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