Tuesday, June 17, 2025
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भूपेश बघेल की उपसचिव रहीं सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रहीं सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है. कोर्ट ने सौम्या चौरसिया की याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज इस पर फैसला आया है. 

दिसंबर 2022 ईडी ने PMLA की धारा में कोयला लेवी मामले में सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे सेंट्रल जेल रायपुर में कैद हैं. राज्य में भाजपा की बनने के बाद उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू ने भी भ्रष्टाचार का अपराध दर्ज किया है. इस लिहाज से सौम्या चौरसिया अभी भी जेल में ही रहेंगी.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ में सुनवाई हुई. इस दौरान चौरसिया की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने आग्रह किया कि उनकी मुवक्किल ने लगभग एक साल और 9 महीने हिरासत में बिताए हैं, इस दौरान एक बार भी रिहा नहीं किया गया है, और न ही मुकदमा शुरू हुआ है. वहीं मामले में 3 सह-आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है.

मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी के ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि चौरसिया, जो एक सिविल सेवक (और इस प्रकार जनता के ट्रस्टी) थीं. इस लिहाज से अंतरिम जमानत दिए गए 3 व्यक्तियों के मुकाबले एक अलग पायदान पर खड़ी हैं. मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है. इसके साथ ही एएसजी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का अनुरोध किया.

Ravindra Singh Bhatia
Ravindra Singh Bhatiahttps://ppnews.in
Chief Editor PPNEWS.IN. More Details 9755884666
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