Tuesday, December 10, 2024
No menu items!
Homeछत्तीसगढ़नशे में धुत्त सड़क निर्माण की ठेका कंपनी के बेलन चालक ने...

नशे में धुत्त सड़क निर्माण की ठेका कंपनी के बेलन चालक ने पुलिसकर्मी को बेलन से कुचलकर मारा था, आरोपी को सात साल का कारावास

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही. शराब के नशे में धुत्त सड़क निर्माण की ठेका कंपनी के बेलन चालक ने एक पुलिसकर्मी को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया. वहीं दो लोगों को घायल कर दिया. इस मामले में आरोपी बेलन चालक को एडीजे कोर्ट ने सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

दरअसल पूरा मामला 29 जनवरी 2022 का है, जहां गौरेला के पॉवर हाउस रानी दुर्गावती तिराहे पर पुलिस विभाग में पदस्थ कोमल सिंह अपने साथी रोहित परस्ते के साथ बातचीत कर रहा था. इस दौरान अनिल बिल्डकॉन ठेका कंपनी का नाम लिखा रोड रोलर बेलन के चालक तेजी से बेलन को चलाते हुए आ रहा था, जिसे वहां ड्यूटी कर रहे आरक्षक प्रवेश जायसवाल ने रोकने की कोशिश की पर बेलन चालक ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए सड़क किनारे खड़े आरक्षक कोमल सिंह और रोहित परस्ते को ठोकर मारते हुए बिजली के खंभे से जा टकराया. इस हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी.

बेलन चालक नानदाउ उर्फ कुंदरू यादव निवासी जिला डिंडौरी मध्यप्रदेश अत्यधिक शराब के नशे में चूर था. हादसे के बाद लोगों में नाराजगी देखी गई थी और काफी भीड़ भी लग गई थी. इस मामले में फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड किरण थवाईत ने आरोपी बेलन चालक नानदाउ उर्फ कुंदरू यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के तहत 7 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं धारा 308 के तहत 5 साल के सश्रम कारावास की सजा और 3 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 185 के तहत 4 माह के सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर उक्त तीनों धाराओं के अपराध में क्रमशः 6 माह, 4 माह और 20 दिन के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगायच ने पैरवी की.

Ravindra Singh Bhatia
Ravindra Singh Bhatiahttps://ppnews.in
Chief Editor PPNEWS.IN. More Details 9755884666
RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes