Sunday, January 18, 2026
No menu items!
Homeछत्तीसगढ़100 डीजे संचालकों के साथ SP ने की बैठक,नियमों का पालन नहीं...

100 डीजे संचालकों के साथ SP ने की बैठक,नियमों का पालन नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई

दुर्ग. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने आगामी त्योहारों से पहले डीजे संचालकों के साथ सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की गाइडलाइन को लेकर अहम बैठक ली. संचालकों को हाइकोर्ट के नियमानुसार प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिये हैं. बैठक में जिले के लगभग 100 डीजे संचालक शामिल हुए थे, सभी को नियमो का पालन करने की जानकारी दी गई. वहीं पालन नहीं करने वालो पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही गई.

दुर्ग ग्रामीण के एएसपी अभिषेक झा और सीएसपी भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी ने पुलिस नियंत्रण कक्ष भिलाई में दुर्ग जिले को डी.जे. संचालकों की बैठक लेकर आगामी त्यौहारों और धार्मिक कार्यक्रमों में डीजे, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए जारी निर्देशो की जानकारी संचालको को दी है. जिसके तहत शासकीय संपत्ति या अन्य प्रकार की किसी वस्तुओं/ सुविधाओं का उपयोग जाने के लिए उसकी पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है.

75dB से जायदा नहीं होनी चाहिए ध्वनि

बैठक में सपष्ट किया गया कि लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर उस क्षेत्र के परिवेश ध्वनि पैमाने से 10 डी. बी. (ए) से अधिक नहीं होना चाहिये या 75 डी. बी. (ए) से अधिक नही होना चाहिए है. इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ध्वनि विस्तारक यंत्र, वाद्य यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.

ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग के दौरान एन.जी.टी. और शासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिये निर्धारित मानकों, कोलाहल अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा. संचालकों को जानकारी दी गई कि वाहनों पर साउंड सिस्टम का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा. मार्ग ब्लाक करने पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी.

जोन्स आफ साइलेंस घोषित 

इसके अलावा शासकीय, अशासकीय अस्पताल, समस्त शासकीय, अशासकीय शैक्षणिक संस्थान, जिला एवं सत्र न्यायालय, अन्य न्यायालय, शासकीय कार्यालय की 100 मीटर की सीमा को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (जोन्स आफ साइलेंस ) घोषित किया गया है. इसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा.

Ravindra Singh Bhatia
Ravindra Singh Bhatiahttps://ppnews.in
Chief Editor PPNEWS.IN. More Details 9755884666
RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes