Monday, September 15, 2025
No menu items!
Homeछत्तीसगढ़दूरस्थ अंचल के ग्राम मूंगवाल के 50 बच्चों का बना जन्म प्रमाण...

दूरस्थ अंचल के ग्राम मूंगवाल के 50 बच्चों का बना जन्म प्रमाण पत्र

रायपुर, जिला प्रशासन की पहल से कोंडागांव विकासखंड अंतर्गत मर्दापाल तहसील के दूरस्थ क्षेत्र के गांव ग्राम पदनार और मुंगवाल के 50 बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना के मार्गदर्शन में जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी ने गांव में पहुंचकर बच्चों के यह प्रमाण पत्र वितरित किया।

  जन्म प्रमाण पत्र बनने से बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। अब तक प्रमाण पत्र न होने के कारण वे शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित थे। प्रशासनिक प्रयासों के बाद अब बच्चों को शिक्षा, छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

  ज्ञात हो कि जनदर्शन में ग्राम पंचायत पदनार अंतर्गत सुदूर क्षेत्र मूंगवाल के ग्रामीणों द्वारा 50 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनने की समस्या से अवगत कराया गया था, जिसके कारण बच्चों की अपार आईडी भी नहीं बन पा रहा था। कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना द्वारा तहसीलदार मर्दापाल एवं जिला रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) को सभी बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनाने के निर्देश दिए थे। तहसीलदार एवं जिला रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) के संयुक्त तत्वाधान में त्वरित कार्यवाही करते हुए सभी 50 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र प्राथमिक शाला मूंगवाल में वितरित किया गया। ग्रामीणों ने इसके लिए शासन प्रशासन के प्रति आभार जताया।

जन्म या मृत्यु पंजीयन कैसे करवायें?

  जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार जन्म प्रमाण पत्र जन्म एवं मृत्यु के 21 दिवस के भीतर – निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। शासकीय अस्पताल में प्रसव होने पर डिस्चार्ज के पूर्व जन्म प्रमाण पत्र उसी संस्थान से प्राप्त करें। शासकीय अस्पताल में मृत्यु होने पर प्रमाण पत्र उसी संस्थान से प्राप्त करें। निजी अस्पताल, घर, अन्य स्थान में जन्म, मृत्यु होने पर पंजीयन हेतु संबंधित नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत में सूचित करें।

  शिशु के नाम के बिना भी जन्म पंजीयन कराया जा सकता है। जन्म पंजीयन की तारीख से 12 मास के भीतर शिशु का नाम निःशुल्क जोड़ा जावेगा। जन्म, मृत्यु पंजीयन कराने के पश्चात प्रमाण पत्र लेना न भूले। जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र कानूनी पहचान एवं सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। प्रमाण पत्र में नाम तथा तिथि सावधानीपूर्वक दर्ज कराएं जिससे बाद में किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। जन्म या मृत्यु पंजीयन कराने के लिए मोबाइल नंबर तथा ई मेल की जानकारी अवश्य दें।

जन्म या मृत्यु पंजीयन कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज

  जन्म या मृत्यु पंजीयन कराने हेतु आवश्यक दस्तावेजों में पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस आदि), निवास का प्रमाण (बिजली बिल, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस आदि), मृत्यु पंजीयन के लिए मृत्यु का स्थान एवं मृत्यु तिथि का प्रमाण (चिकित्सक द्वारा प्रमाणित पत्र, पंचनामा आदि) शामिल है।

ऑनलाइन जन्म या मृत्यु पंजीयन कैसे करें?

  पोर्टल https://dc.crsorgi.gov.in/crs/Auth/generalpublic के माध्यम से घर में हुई घटना की सूचना 21 दिनों के भीतर रिपोर्ट कर सकते है। 21 दिवस के पश्चात भी ऑनलाइन सूचना दी जा सकती है। प्रत्येक जन्म या मृत्यु हेतु अलग-अलग सूचना देना होगा। लॉगिन के पश्चात, जन्म या मृत्यु के रिपोर्टिंग फॉर्म की जानकारी पूर्ण रूप से भरे। वांछित दस्तावेज भी संलग्न करें। पंजीयन उपरांत प्रमाण पत्र की जानकारी उपलब्ध कराए गए ईमेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर पर भी प्राप्त हो जाएगा।

Ravindra Singh Bhatia
Ravindra Singh Bhatiahttps://ppnews.in
Chief Editor PPNEWS.IN. More Details 9755884666
RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes