Sunday, January 18, 2026
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साढ़े तीन वर्ष पूर्व हुए सनसनीखेज हत्याकांड में जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सुनाई सजा, पत्नी को दी थी दर्दनाक मौत

कांकेर. ग्राम चिनौरी में साढ़े तीन वर्ष पूर्व हुए सनसनीखेज हत्याकांड में जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी कृष्णा सिन्हा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 25 दिसंबर 2021 को कृष्णा ने अपनी पत्नी सरस्वती को मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी थी, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई थी. उपचार के दौरान 5 जनवरी 2022 को रायपुर के कालड़ा अस्पताल में सरस्वती की मृत्यु हो गई थी.

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मामले के अनुसार, कृष्णा ने अपनी पत्नी सरस्वती को पारिवारिक विवाद के चलते जलाया था. मृतका ने मृत्यु पूर्व दिए बयान में बताया था कि उसका कृष्णा के साथ 2016 में प्रेम विवाह हुआ था और उनके दो बच्चे, 4 वर्षीय पुत्री और 1 वर्षीय पुत्र हैं. घटना के दिन कृष्णा अपने पिता राधे को टंगिया से मारने की धमकी दे रहा था. सरस्वती ने बीच-बचाव किया तो गुस्से में आकर कृष्णा ने उसे गालियां दीं और मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी. आसपास के लोगों, जिसमें सरस्वती की सास घसनिन बाई, ससुर रवि लाल और तामेश्वर शामिल थे, ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की. सरस्वती को पहले चारामा के शासकीय अस्पताल ले जाया गया, फिर रायपुर के कालड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई पुलिस थाना चारामा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. साक्षियों के बयान और सबूतों के आधार पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार ध्रुव ने 23 महत्वपूर्ण साक्षियों के बयानों का परीक्षण कर आरोपी कृष्णा सिन्हा को हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

Ravindra Singh Bhatia
Ravindra Singh Bhatiahttps://ppnews.in
Chief Editor PPNEWS.IN. More Details 9755884666
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