राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अधिग्रहित भूमि के मुआवजे से बन्दरचुआ क्षेत्र के कृषक हलाकान,,सांसद गोमती साय ने कलेक्टर को लिखा पत्र
बन्दरचुआ-शिवनंदन सिंह की रिपोर्ट
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमाक ४३ का चौड़ीकरण में भूमि अधिग्रहण ग्राम पंचायत ढोढ़ीबहार,फरसाकानी,बोड़ाटोगरी,के किसानों का जमीन लगभग 55हितग्रहियों का अधिग्रहित किया गया है। वर्ष 2017में भूमि अधिग्रहण किया गया था और हितग्राहियों को मुआवजा राशि का निर्धारण बारह डिसमिल तक के जमीन का राशि वर्ग मीटर में और बचा हूआ जमीन को हेक्टर में गणना कर राशि का भुगतान किया जा चूका है।
इस विषय पर विधायक ,संसदीय सचिव यूडी.मिंज को अवगत कराया गया है।
माननीय सांसद श्रीमती गोमती साय जी को भी आवगत कराया गया था तो उन्होंने जशपुर कलेक्टर को पत्र लिखा था जिस पर कलेक्टर द्वारा आवश्यक कार्यवाही का भरोसा दिलाया गया था।
मुआवजा राशि का निर्धारण में भी अनुविभागीय अधिकारी के कर्मचारियों के द्वारा पूर्व और अभी का गणनना में अन्तर करके इसका निर्धारण किया गया है। पूर्व में किसानों के मुवाजा भूमि अधिग्रहण रकबा के बजार मूल्य निकाल कर जितना राशि बनता है उसका दोगुना करके कुल राशि में अधिसूचना दिनांक से अभी तक कितना महीना हुआ है उस आधार से ब्याज निकाला कर राशि का भुगतान किया गया है।और अभी उसका जस्ट उल्टा बजार मुल्य के द्वारा निर्धारित राशि से अधिसूचना दिनांक से अभी तक राशि का गणनना कर राशि भुगतान करने के लिए सूची बनाई गई है।
ग्राम पंचायत ढोढ़ीबहार फरसाकानी बोड़ाटोगरी,बन्दर चुआं का अधिसूचना दिनांक 23.05.2018 को लगा था और आज 41माह बित जाने के बाद भी हितग्राहियों को मुवाजा राशि नहीं मिला है,हितग्राहियों को आशंका है कि पूर्व में 12 डिसमिल को आधार बनाकर जो मुआवजा निर्धारित किया गया था अब वैसा नही किया जा रहा है जिससे हितग्राहियों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है।