सामाजिक न्याय दिवस के उपलक्ष्य में हुआ विधिक सेवा शिविर का आयोजन
जशपुरनगर 22 फरवरी 2021/ सामाजिक न्याय दिवस के उपलक्ष्य में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकारण जशपुर के अध्यक्ष श्री भीष्म प्रसाद पाण्डेय के मागदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकारण जशपुर के सचिव श्री अमित जिन्दल ने शिविर का आयोजन जिला जेल जशपुर में किया। जिसमें उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा ने 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस मनाने का निर्णय वर्ष 2007 में लिया। श्री अमित जिन्दल ने बताया कि निशक्त व्यक्ति समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी, अधिनियम 1995 की धारा 28 में प्रत्येक निशक्त बालक को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक उचित वातावरण में निशुल्क शिक्षा का अधिकार, धारा 33 में आरक्षण, धारा 42 में सहायता यंत्र और साधित्र का अधिकार है। धारा 47 में यह प्रावधान है कि सरकारी विभागो में निशक्त कर्मचारी के साथ विभेद नही किया जायेगा। निशक्त व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12(1)(घ) के अनुसार निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है। नालसा मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाए योजना भी इस दिशा में एक मील का पत्थर है। श्री अमित जिन्दल ने बताया कि किसी विचारधीन बंदी या सजायाफता बंदी को भी विधि में अनेक अधिकार प्रदान किए गए है।