जिला उपभोक्ता फोरम ने सक्ति के एसबीआई खाताधारक के हित मे दिया निर्णय

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कन्हैया गोयल

सक्ति–जांजगीर जिले के दो मामलों में उपभोक्ता फोरम जांजगीर चाम्पा ने फैसला सुनाते हुए पक्षकारों को राहत प्रदान की है। दोनों ही मामलों में प्रभावित रकम ब्याज सहित एक माह के भीतर 10-10 हजार मानसिक क्षतिपूर्ति तथा 2-2 हजार रुपए वाद व्यय भुगतान करने का आदेश दिया है।
नवधा चौक सक्ती निवासी भारत सिंह पिता स्व रामलखन सिंह के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के सक्ती शाखा में उसका खाता है। उक्त एकाउंट में वह एटीएम का उपयोग करता है जिसके लिए बैंक द्वारा शुल्क लिया जाता है। उसके एटीएम की क्लोनिंग कर अज्ञात व्यक्ति द्वारा पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर के एटीएम बूथ से 20-20 हजार कुल 80 हजार रुपए 4 बार में आहरित की गई। इसकी जानकारी होने पर उपभोक्ता ने शाखा प्रबंधक से संपर्क किया, लेकिन उनके द्वारा सेवा में कमी करते हुए समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिस पर भारत सिंह ने मामला उपभोक्ता फोरम में प्रस्तुत किया। सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष श्रीमती तजेश्वरी देवी देवांगन व सदस्य मनरमण सिंह एवम मंजुलता राठौर ने बैंक को एक माह के भीतर 80 हजार रुपए अदायगी दिनांक तक 6 फीसदी ब्याज सहित भुगतान करने का फैसला सुनाया। साथ ही 10 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति तथा 2 हजार रुपए वाद व्यय स्वरूप भुगतान करने का आदेश पारित किया है। वहीं दूसरे मामले में सक्ती के ही कसेरपारा निवासी गौरीशंकर पिता नारायण प्रसाद कसेर के अनुसार उसने पंजीकृत फर्म शिओम एग्री फार्म के डायरेक्टर रोशन मिश्रा से बकरी पालन करने सहयोग मांगा। डायरेक्टर मिश्रा ने गौरीशंकर से ट्रेनिंग व बकरी प्रदान करने के एवज में 77500 रुपए की मांग की, जिस पर गौरीशंकर ने संबंधित के खाते में 40 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद फर्म द्वारा गौरीशंकर को बकरी पालन करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया और शेड निर्माण के लिए कहा। गौरीशंकर ने अपने सोर्स से 2 लाख रुपए लोन लेकर फार्म बनवाया और डायरेक्टर मिश्रा से बकरी की मांग की। डायरेक्टर मिश्रा ने गौरीशंकर को बकरी उपलब्ध नहीं कराया, जिस पर उसने मामला उपभोक्ता फोरम में प्रस्तुत किया। सुनवाई करते हुए फोरम की अध्यक्ष श्रीमती तजेश्वरी देवी देवांगन व सदस्य मनरमण सिंह एवम मंजुलता राठौर ने सेवा में कमी मानते हुए डायरेक्टर मिश्रा को एक माह के भीतर 40 हजार रुपए, 10 हजार मानसिक क्षतिपूर्ति तथा 2 हजार रुपए वाद व्यय स्वरूप भुगतान करने का आदेश पारित किया।

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