कल से शुरू होगी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया, निर्देश जारी

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रायपुर: त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2019-20 के अंतर्गत पंच, सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य पद हेतु नामाकंन दाखिल करने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सारांश मित्तर के मार्गदर्शन में पूरी तैयारी कर ली गई है तथा 30 दिसम्बर 2019 को नाम निर्देशन की सूचना प्रकाशन के साथ प्रातः 10ः30 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक दावेदार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन दाखिल करने के अंतिम तिथि 6 जनवरी 2020 को अपरान्ह 3 बजे तक है। जिले में पंच एवं सरपंच पद हेतु नामांकन दाखिल करने के लिए 46 क्लस्टर बनाए गए हैं जिनमें एक क्लस्टर में करीब दस से ग्यारह पंचायते शामिल हैं। जनपद पंचायत सदस्य के अभ्यर्थी तहसील कार्यालयों में तथा जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थी कलेक्टर कोर्ट रूम में नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम का उपयोग कर सकते हैं।

निक्षेप राशि
नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को निर्धारित धन राशि निक्षेप के रूप में जमा करानी होगी। वार्ड पंच के लिए पचास रूपये, सरपंच के लिए एक हजार रूपये, जनपद पंचायत सदस्य के लिए दो हजार रूपये तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए चार हजार रूपये निक्षेप राशि निर्धारित की गई है। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग का सदस्य होने पर उपरोक्त धन राशि का 50 प्रतिशत निक्षेप के रूप में जमा कराना होगा। एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र में किसी एक ही पद हेतु निर्वाचन के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया हो वहां एक से अधिक निक्षेप राशि जमा नहीं की जाएगी। वहीं एक से अधिक पद के लिए नामा निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने पर प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक निर्धारित निक्षेप राशि जमा करनी होगी। एक ही पद के लिए कोई अभ्यर्थी अधिकतम दो नाम निर्देशन प्रस्तुत कर सकता है। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए अभ्यथियों की न्युनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है।

नाम निर्देशन पत्र का प्रारूप
पंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य पद हेतु अलग-अलग प्रारूप में नाम निर्देशन पत्र निर्धारित किये गये हैं। पंच हेतु प्रारूप 4-क, सरपंच हेतु प्रारूप 4-ख, जनपद पंचायत सदस्य हेतु प्रारूप 4-ग तथा जिला पंचायत सदस्य हेतु प्रारूप 4-घ में नामांकन दाखिल करनी होगी। पंच के निर्वाचन के मामले में नाम निर्देशन पत्र के साथ कोई भी शपथ पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। सरपंच पद निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ विहित प्रारूप 4-ख-1 में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिर्वाय है। इसी प्रकार जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के मामले में नाम निर्देशन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र विहित प्रारूप मे किसी पब्लिक नोटरी या प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी समक्ष प्रस्तुत कर सत्यापित कराना होगा।

प्रस्तावक – पंच पद के निर्वाचन के लिए ग्राम के सबंधित वार्ड के कोई मतदाता प्रस्तावक हो सकते हैं। इसी प्रकार सरपंच पद के निर्वाचन के लिए सबंधित ग्राम के कोई मतदाता हो सकते हैं। जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए खण्ड के भीतर के उस निर्वाचन क्षेत्र के कोई मतदाता तथा जिला पंचायत सदस्य पद हेतु निर्वाचन के निर्वाचन के लिए जिले के भीतर उस निर्वाचन क्षेत्र के कोई मतदाता प्रस्तावक हो सकता है।

उल्लेखनीय है कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2019-20 के अंतर्गत जिले के सातों विकासखण्डों के कुल 439 ग्राम पंचायतों के लिए सरपंच तथा 6 हजार 85 वार्डों के लिए पंचों का निर्वाचन होगा। इसके साथ ही 14 जिला पंचायत सदस्य एवं 116 जनपद पंचायत सदस्य का निर्वाचन होगा। अम्बिकापुर जनपद के 101 ग्राम पंचायतों में सरपंच तथा 1 हजार 414 वार्डों के लिए 757 महिला पंच एवं 657 पुरूष पंच का निर्वाचन होगा। लखनपुर जनपद के 74 ग्राम पंचायतों में सरपंच तथा 970 वार्डों के लिए 522 महिला पंच एवं 448 पुरूष पंच, उदयपुर जनपद के 59 ग्राम पंचायतों में सरपंच तथा 732 वार्डों के लिए 386 महिला पंच एवं 346 पुरूष पंच, लुण्ड्रा जनपद के 77 ग्राम पंचायतों में सरपंच तथा 1 हजार 44 वार्डों के लिए 555 महिला पंच एवं 489 पुरूष पंच, सीतापुर जनपद के 42 ग्राम पंचायतों में सरपंच तथा 676 वार्डों के लिए 349 महिला पंच एवं 327 पुरूष पंच, बतौली जनपद के 42 ग्राम पंचायतों में सरपंच तथा 606 वार्डों के लिए 313 महिला पंच एवं 293 पुरूष पंच एवं मैनपाट जनपद के 44 ग्राम पंचायतों में सरपंच तथा 643 वार्डों के लिए 338 महिला पंच एवं 305 पुरूष पंच का निर्वाचन होगा।

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