पार्षद प्रत्याशियों को देना होगा अपने चुनाव खर्च का हिसाब नगरपालिका पार्षद पद के अभ्यार्थी अधिकतम 1.50 लाख खर्च कर सकेंगे
जशपुनगर 03 दिसंबर 2019/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। जशपुर जिले के अन्तर्गत नगर पालिक परिषद के पार्षद प्रत्याशी की खर्च की सीमा 1 लाख 50 हजार रुपए तथा नगर पंचायत के पार्षद पद के प्रत्याशियों की खर्च की सीमा 50 हजार रूपए निर्धारित की गई है। प्रत्याशियों को निर्धारित व्यय सीमा के अन्तर्गत ही चुनाव खर्च करना होगा। प्रत्याशियों के खर्च की निगरानी के लिए निर्वाचक व्यय संपरीक्षक नियुक्त किया गया है।
पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को अपना नाम निर्देशन पत्र भरने के पहले एक अलग बचत खाता अनिवार्य रुप से खोलना होगा। चुनाव का खर्च इसी बैंक खाते से करना होगा। प्रत्याशियों के व्यय पर नजर रखने और परीक्षण के लिए निर्वाचन व्यय संपीक्षक नियुक्त किया गया है, जो समस्त व्ययों का आंकलन करेगा। निर्वाचन व्यय संपरीक्षक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण कार्य करेगा। वह व्यय के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रेक्षक, रिटर्निंग ऑफिसर्स के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा राज्य निर्वाचन आयोग व्दारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक व्दारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगा।
पार्षद प्रत्याशी को प्रतिदिन अपने खर्च का लेखा रखना होगा तथा उसे नाम वापसी की तारीख से मतदान की तारीख के बीच दो बार अपना व्यय लेखा रजिस्टर निर्वाचन व्यय संपरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्रत्याशी के संबंध में दो बार से अधिक बार जांच की आवश्यकता होने पर निर्वाचन व्यय संपरीक्षक संबंधित प्रत्याशी को व्यय लेखा प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर सकेगा। प्रत्याशी व्दारा निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर व्यय लेखा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा इसे लापरवाही या असावधानी को गंभीर चूक माना जाएगा। खर्च का आंकलन सामाग्रियों और सेवाओं की कलेक्टर व्दारा निर्धारित मानक दरों के अनुसार किया जाएगा।