मद्यपान सेवन के मामले में प्रधानपाठक एवं सहायक शिक्षक को निलंबित किया जिला शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर के निर्देश पर
जषपुरनगर 30 जुलाई 2019/ कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी बी.आर.धु्रव ने श्री राजेश लकड़ा, प्रधानपाठक, शासकीय प्राथमिक शाला फरसा, विकासखंड दुलदुला को मद्यपान सेवन कर विद्यालय में आने एवं बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने के मामले में विकासखंड शिक्षा अधिकारी दुलदुला के जांच प्रतिवेदन के आधार पर निलंबित किया है। इसी तरह श्री अजयदान मिंज, सहायक शिक्षक, एलबी, शासकीय प्राथमिक शाला तुरंगाखार, विकासखंड कांसाबेल को मद्यपान का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होने एवं विद्यालय कक्ष में नशे की हालत में सोने के मामले में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री राजेश लकड़ा, प्रधानपाठक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, दुलदुला एवं श्री अजयदान मिंज, सहायक शिक्षक, का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कांसाबेल निर्धारित किया गया है। इस अवधि में नियमानुसार जीवननिर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।